नया ट्रैक्टर खरीदने पर सरकारी सब्सिडी कैसे मिलती है? पूरी जानकारी

Gaon Deal टीम · अपडेट: 2026-09-28

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नया ट्रैक्टर खरीदना किसान के लिए एक बड़ा निवेश होता है। इस बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार की SMAM (Sub-Mission on Agricultural Mechanization) योजना और राज्यों की अपनी कृषि यंत्र अनुदान योजनाओं के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी दी जाती है।

ट्रैक्टर पर सब्सिडी कितनी मिलती है

  • सामान्य किसान: लागत का 25% से 35% तक अनुदान, अधिकतम सीमा तय।
  • SC/ST, महिला व लघु-सीमांत किसान: लागत का 40% से 50% तक अनुदान।
  • सब्सिडी की सटीक राशि ट्रैक्टर की HP (हॉर्स पावर) क्षमता और राज्य की योजना पर निर्भर करती है।

पात्रता

  • किसान के नाम पर खेती योग्य जमीन होना।
  • पहले उसी योजना से ट्रैक्टर सब्सिडी न ली हो (तय अवधि के भीतर)।
  • कई राज्यों में आवेदन ज्यादा आने पर टोकन या लॉटरी सिस्टम से चयन होता है।

जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड और जमीन के कागजात।
  • बैंक पासबुक।
  • जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC सब्सिडी के लिए, लागू होने पर)।
  • अधिकृत डीलर से ट्रैक्टर का कोटेशन/बिल।

आवेदन कैसे करें

  • अपने राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन टोकन/आवेदन करें।
  • चयन होने पर सरकार से मान्यता प्राप्त डीलर से ही ट्रैक्टर खरीदें।
  • खरीद का बिल पोर्टल पर अपलोड करें — कृषि विभाग सत्यापन के बाद सब्सिडी राशि सीधे बैंक खाते में भेजता है।

सब्सिडी का सटीक प्रतिशत, अधिकतम राशि और आवेदन प्रक्रिया राज्य और साल के हिसाब से बदलती रहती है — आवेदन से पहले अपने जिला कृषि कार्यालय या राज्य के कृषि यंत्रीकरण पोर्टल से मौजूदा जानकारी जरूर कंफर्म करें। ट्रैक्टर के लिए लोन चाहिए हो तो किसान क्रेडिट कार्ड गाइड यहां पढ़ें।

बजट कम है तो पुराना ट्रैक्टर भी विकल्प

अगर सब्सिडी के बावजूद नया ट्रैक्टर बजट से बाहर है, तो अच्छी हालत का पुराना ट्रैक्टर भी किफायती विकल्प है — पुराना ट्रैक्टर खरीदते समय ध्यान रखने वाली 10 बातें यहां पढ़ें, और Gaon Deal पर कृषि मशीनों की ताज़ा लिस्टिंग यहां देखें — सीधे किसानों से, बिना बिचौलिए।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

नया ट्रैक्टर खरीदने पर कितनी सब्सिडी मिलती है?›

SMAM और राज्य की कृषि यंत्र अनुदान योजनाओं के तहत सामान्य किसानों को लागत का 25-35% और SC/ST, महिला व लघु-सीमांत किसानों को 40-50% तक अनुदान मिल सकता है, एक तय अधिकतम राशि के साथ। सटीक प्रतिशत राज्य और ट्रैक्टर की HP क्षमता पर निर्भर करता है।

ट्रैक्टर सब्सिडी के लिए आवेदन कैसे करें?›

अपने राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन टोकन/आवेदन करना होता है। आवेदन ज्यादा आने पर कई राज्यों में लॉटरी सिस्टम से चयन होता है, फिर अधिकृत डीलर से ट्रैक्टर खरीदकर बिल अपलोड करने पर सब्सिडी जारी होती है।

क्या एक किसान को बार-बार ट्रैक्टर सब्सिडी मिल सकती है?›

नहीं, आमतौर पर एक किसान को एक तय अवधि (जैसे 5-7 साल) में सिर्फ एक बार ट्रैक्टर सब्सिडी का लाभ मिलता है। सटीक शर्त राज्य अनुसार अलग होती है।

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